Saif Ali Khan Stabbing Case: मुंबई पुलिस ने दर्ज किया सैफ का बयान, 5 दिन बढ़ी आरोपी की पुलिस हिरासत, कोलकाता से जुड़े जांच के तार

Saif Ali Khan gives statement to police. Photo- Instagram

मुंबई। Saif Ali Khan Stabbing Case: मुंबई पुलिस ने गुरुवार को सैफ अली खान का बयान दर्ज किया। अभिनेता ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि हमले की रात क्या हुआ था। उधर, बांद्रा कोर्ट ने आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद की पुलिस कस्टडी की अवधि पांच दिन बढ़ा दी है। पुलिस ने शरीफुल को 19 जनवरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था।

चाकू से सैफ पर किये थे तोबड़तोड़ वार

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सैफ ने अपने बयान में बताया कि घटना की रात वो अपनी पत्नी करीना कपूर के साथ बिल्डिंग की 1वीं मंजिल पर स्थित अपार्टमेंट में सो रहे थे। रात करीब 2.30 बजे छोटे बेटे जेह की नैनी की चीख सुनकर उनकी नींद टूट गई।

दोनों उसके कमरे की ओर भागे, जहां उन्होंने हमलावर को देखा। नैनी एलियामा फिलिप्स चीख रही थी, जबकि जेह रो रहा था। सैफ ने पुलिस को बताया कि उन्होंने घुसपैठिये पर काबू पाने और रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने चाकू से हमला बोल दिया।

सैफ की पीठ, गर्दन और हाथों पर कई वार किये, जिससे उनकी पकड़ ढीली हो गई। सैफ ने घुसपैठिये को कमरे के अंदर धकेल दिया। इस बीच नैनी जेह को लेकर निकल गई। इसके बाद सैफ ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर लिया।

पुलिस का कहना है कि हमलावर चोरी के इरादे से ही सैफ के घर में घुसा था। उसे पता नहीं था कि सैफ कोई सेलिब्रिटी हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि सैफ को उनके बेटे इब्राहिम और तैमूर ही ऑटो में लीलावती अस्पताल लेकर गये थे।

यह भी पढ़ें: Saif Ali Khan Attacked: घर में घुसकर सैफ अली खान पर धारदार हथियार से हमला, ढाई घंटे चली सर्जरी, खतरे से बाहर

पुलिस ने रीक्रिएट किया क्राइम सीन

इससे पहले बुधवार को पुलिस ने आरोपी हमलावर के साथ क्राइम सीन रीक्रिएट किया था, जो बांद्रा तालाब के पास सफेद बैग मिलने के साथ पूरा हो गया। इस दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि कैसे वो 4 फुट की दीवार फांदकर बिल्डिंग परिसर में घुसा था।

डक्ट तक पहुंचने के लिए सीढ़ी (लैडर) का इस्तेमाल किया। चूहों को रोकने के लिए लगाई गई जाली काटकर वो चौथी मंजिल पर पहुंचा। इसके बाद 10वें फ्लोर तक जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। डक्ट के जरिए सैफ अली खान के 11वें फ्लोर पर स्थित घर में घुसा। इसी रास्ते के इस्तेमाल उसने भागने के लिए किया।

यह भी पढ़ें: Saif Ali Khan Attack Case: संदिग्ध मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद दिनभर में क्या-क्या हुआ, इस एक रिपोर्ट में जानिए

पुलिस को मिले हैं हमलावर के फिंगर प्रिंट्स

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि सैफ का बयान गुरुवार को उनके सतगुरु शरण अपार्टमेंट में दर्ज किया गया था। करीना का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है।

पुलिस को बिल्डिंग की सीढ़ियों, जेह के टॉयलेट के दरवाजे और हैंडल पर आरोपी की अंगुलियों का निशान मिले हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने सैफ के घर पहुंचने से पहले तीन और घरों में घुसने की कोशिश की थी। आरोपी के फिंगर प्रिंट्स केस को मजबूत बनाने में मदद करेंगे।

मुंबई पुलिस स्टेटमेंट के मुताबिक, आरोपी सैफ के घर में चोरी के इरादे से घुसा था। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 311, 312, 331 (4), 331 (6) और 331 (7) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस ने आरोपी की पहचान मोहम्मद शरीफुल शहजाद के तौर पर की है। घटना 16 जनवरी की रात घटी थी, पुलिस ने उसे 18 जनवरी की रात ठाणे की हीरानंदानी एस्टेट से पकड़ा था। पुलिस के मुताबिक, शरीफुल बांग्लादेशी है और घटना के बाद अपने गांव भागने की फिराक में था। 19 जनवरी को शरीफुल को बांद्रा कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था।

कोलकाता से जुड़े सैफ के हमलावर के तार

सैफ पर हमला करने के आरोपी शरीफुल के तार कोलकाता से जुड़ते नजर आ रहे हैं। एएनआई के मुताबिक, मुंबई पुलिस कोलकाता निवासी खुकमोनी जहांगीर शेख से पूछताछ करेगी। पुलिस के अनुसार, शरीफुल ने शेख के आधार कार्ड की मदद से सिम कार्ड खरीदा था।

यह भी पढ़ें: Saif Ali Khan Discharged: पुलिस के घेरे में अस्पताल से घर पहुंचे सैफ अली खान, रुककर पैपराजी का किया अभिवादन

अदालत ने बढ़ाई आरोपी की पुलिस हिरासत

आरोपी शरीफुल की पुलिस हिरासत की अवधि आज शुक्रवार को खत्म हो गई। बांद्रा पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उसकी हिरासत अवधि 5 दिन और बढ़ा दी है। आरोपी के वकील संदीप शेरखने ने बताया कि उन्होंने हिरासत अवधि बढ़ाने का विरोध किया था। पुलिस की जांच पहले ही पूरी हो चुकी है। हथियार बरामद हो चुका है। इसलिए पुलिस कस्टडी की अवधि बढ़ाने की जरूरत नहीं थी।

संदीप ने कहा कि पूछताछ और सीडीआर के लिए आरोपी को कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं थी। सरकारी वकील ने बरामद हथियार से संबंधित कुछ बातें रखीं कि उसे हथियार कैसे मिला? इसके चलते पुलिस कस्टडी बढ़ाई गई है।