मुंबई। Ram Gopal Varma: सात साल पुराने चेक बाउंस केस में निर्माता-निर्देशक राम गोपाल वर्मा को मुंबई कोर्ट ने तीन महीने जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने रामू के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया है।
साथ ही शिकायतकर्ता को 3.72 लाख रुपये मुआवजा बतौर जुर्माना देने का आदेश दिया है। जुर्माना ना देने की स्थिति में रामू को तीन महीने और जेल में बिताने होंगे।
2022 में राम गोपाल वर्मा को मिली थी जमानत
राम गोपाल वर्मा मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट में मंगलवार को गैरहाजिर रहे, जिसके बाद अदालत का यह फैसला आया। अदालत ने रामू को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी माना है।
तेलंगाना टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, 2018 में श्री नाम की कम्पनी ने राम गोपाल वर्मा की कम्पनी के खिलाफ वाद दायर किया था। जून 2022 में रामू को निजी बॉन्ड और 5000 रुपये की सुरक्षा राशि के बदले जमानत मिल गई थी।
केस की सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट वाईपी पुजारी ने कहा कि राम गोपाल वर्मा को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 428 के तहत सजा से छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि सुनवाई के दौरान वो कभी हिरासत में नहीं रहे।
राम गोपाल वर्मा का जवाब
चेक बाउंस मामले में सजा की खबरें बाहर आने के बाद राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि मामला 7 साल पुराना है और उनके एक कर्मचारी ने 2 लाख 38 हजार रुपये की राशि को लेकर यह केस दायर किया था। मेरे वकील इसे देख रहे हैं। चूंकि मामला कोर्ट में है, इसलिए ज्यादा बोल नहीं सकता।
क्राइम ड्रामा बनाने के लिए मशहूर रामू
राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने अपने करियर में कई माइल स्टोन फिल्में दी हैं, जिनमें सत्या, रंगीला और कम्पनी को क्लासिक माना जाता है। रामू गैंगस्टर और संगठित अपराध पर फिल्में बनाने के लिए मशहूर रहे हैं।
हालांकि, पिछले कुछ सालों से राम गोपाल वर्मा का फिल्मी करियर डांवाडोल है। उन्होंने कुछ ऐसी फिल्मों का निर्माण-निर्देशन किया है, जो बी और सी कैटेगरी में कही जा सकती हैं।
हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और भविष्य में ऐसी फिल्में बनाने की शपथ ली, जो सिनेमाई लिहाज से उत्कृष्ट हों। उन्होंने सिंडिकेट शीर्षक से क्राइम ड्रामा फिल्म का एलान भी किया है।
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